कोरबा:- कोरबा के पांच नगरीय निकाय क्षेत्रों और 33 चिन्हांकित ग्राम पंचायत क्षेत्रों में पिछले एक हफ्ते से जारी लाॅकडाउन कल एक अक्टूबर सुबह से खत्म हो जायेगा। परंतु आमजनों को घरों से बाहर निकलने पर कोविड प्रोटोकाॅल का सख्ती से पालन करना होगा। लाॅकडाउन खत्म होते ही एक अक्टूबर सुबह से ही जिले में व्यावसायिक गतिविधियों पर लगी रोक खत्म हो जायेगी और दुकानें तथा व्यावसायिक संस्थान रात्रि आठ बजे तक खुलें रहेंगे। पेट्रोल पंप तथा मेडिकल की दुकानें अपने निर्धारित समय तक खुलेंगी। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने आज इस आशय के आदेश कलेक्टोरेट से जारी कर दिये हैं।
शासकीय कार्यालय निर्धारित समयावधि में होंगे संचालित-
- जिले में लाॅकडाउन खत्म होने के बाद सभी शासकीय कार्यालय निर्धारित समयावधि में संचालित होंगे।
- व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा किन्तु कोई भी दुकान या व्यावसायिक संस्थान रात 8 बजे के बाद संचालित नहीं होंगे।
- रेस्टोरेंट, होटल संचालन एवं टेक-अवे और होम डिलिवरी की अनुमति रात 10 बजे तक ही होगी।
कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय परिसर में सोशल डिस्टेसिंग, मास्क का उपयोग एवं समय-समय पर हाथ धोने, सेनिटाईज करने हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कार्यालय में इस निर्देश की अवहेलना पाई जाती है तो संबंधित कार्यालय प्रमुख को इसके लिए उत्तरदायी माना जाएगा। कार्यालयों के निरीक्षण के लिये फ्लाइंग स्क्वाड तथा संबंधित इंसिडेंट कमांडर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी नियुक्त किये गये हैं जो निर्देशों की अवहेलना पर अर्थदण्ड अधिरोपित कर सकेंगे। अर्थदण्ड की कटौती वेतन से भी की जा सकेगी।
निर्देशों का पालन नही करने वाले होंगे दंडित- लाॅकडाउन खत्म होने के बाद भी जिले वासियों को कोविड प्रोटोकाॅल का पूरी तरह पालन करना होगा। प्रोटोकाॅल के उल्लंघन पर सख्त दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिये जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत जुर्माना लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सार्वजनिक स्थलों में मास्क या फेस कवर नहीं पहनने पर एक सौ रुपये, होम क्वारेंटाइन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुये पाये जाने पर एक सौ रुपये, दुकानों या व्यावसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर दो सौ रुपये जुर्माना किया जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा जुर्माना देने से इंकार करने पर संबंधित के विरूद्ध एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 सहपठित छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीजेज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के रेगुलेशन 14 एवं भारतीय दण्ड सहिता, 1860 की धारा 188 के अधीन संबंधित पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाएगी। यदि किसी दुकान या व्यावसायिक संस्थान में दूसरी बार उल्लंघन पाया जाता है तो उक्त दुकान या व्यावसायिक संस्थान को आगामी सात दिन के लिए सील किया जायेगा।
जुर्माने के लिये अधिकृत किये गये अधिकारी- कोविड प्रोटोकाॅल का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने के लिये कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने सभी इंसीडेंट कमांडर, नायब तहसीलदार एवं उससे उच्च पद के राजस्व अधिकारियों, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जोन कमीश्नर, नामित सहायक राजस्व निरीक्षकों और पुलिस के उपनिरीक्षक तथा उससे उच्च पदधारित अधिकारियों को अधिकृत किया है।