कोरबा:- कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिये जिले में 23 सितंबर से दो अक्टूबर तक पूर्ण लाॅकडाउन लागू है। लाॅकडाउन के दौरान सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद है। वर्तमान में खरीफ मौसम में बोई गयी फसलों में कीट का प्रकोप संभावित है। किसानों के हित के लिये तथा फसलों को कीट के प्रकोप से बचाने के लिये जिले के समस्त कृषि सेवा केन्द्रों को कीटनाशक दवाईयों को बेचने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है। कलेक्टर श्रीमती कौशल ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिये हैं। कीटनाशक दवाईयों की बिक्री सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। दुकानों का संचालन कोविड-19 प्रोटोकाॅल के समुचित निर्देशों का पालन करते हुये करना होगा। दुकान संचालकों को दुकान में आने वाले ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना अनिवार्य होगा। दुकान में कीटनाशक लेने आने वाले ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।