कोरबा:- जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने निजी कोविड हॉस्पिटल संचालको को आदेश जारी कर निर्देशित करते हुए लिखा है कि दूसरे जिला के मरीजो को हॉस्पिटल में भर्ती करने से पहले कलेक्टर की अनुमति आवश्यक है। इसमें अनियमितता पाये जाने पर कड़ी करवाई की जाएगी।
अभी तक निजी अस्पतालों में दूसरे जिले के मरीजो का भी उपचार चल रहा था। इस पर रोक लगाते हुए सीएमएचओ ने नया आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक अब बाहर जिले के मरीजो को भर्ती करने से पहले कलेक्टर की अनुमति लेना होगा।