रायपुर:- छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में प्रवेश करने वाले नियम में बदलाव किया है। छत्तीसगढ़ में RT-PCR की रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म किया जाएगा। हालांकि यात्रियों को 96 घंटे भीतर की कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा। ये रिपोर्ट RT-PCR से भिन्न हो सकती है। वहीं कोविड वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। 21 मई से नया आदेश लागू होगा । सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने गुरुवार को नया आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है, कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के लिए 28 अप्रैल को जारी आदेश में कुछ संशोधन किया जा रहा है। अब हवाई यात्रा के जरिए दूसरे राज्यों से बोर्डिंग के समय RT-PCR जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त की जाती है। अब जिन यात्रियों के पास 96 घंटे पहले की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट होगी अथवा कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगने का प्रमाणपत्र होगा, उन्हें राज्य के भीतर यात्रा की अनुमति होगी। बताया जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केस कम होने के बाद सरकार ने सख्ती को भी कम करना शुरू किया है। यह फैसला उसी का हिस्सा है।
नहीं होगी रिपोर्ट ताे कोरोना जांच कराना होगा
जिन यात्रियों के पास 96 घंटे पहले की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें भी अब रोका नहीं जाएगा। हवाई अड्डे पर ही उनकी कोरोना जांच होगी। जांच की रिपोर्ट आने तक ऐसे यात्री को होम आइसोलेशन में रहना अनिवार्य होगा।