राजनांदगांव:- कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार के निर्देशानुसार राजनांदगांव जिला प्रशासन ने लॉकडाउन में ढील देने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार जिले की सभी दुकानें सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। वहीं, होटल रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इस संबंध में जिला कलेक्टर टीके वर्मा ने आदेश जारी कर दिया है।

इन सेवाओं को मिली छूट

  1. जिले में सभी व्यवसायिक संस्थानों का संचालन प्रतिदिन प्रातः 06.00 बजे से संध्या 105.00 बजे तक किया जा सकेगा। संध्या 05.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक सभी गतिविधिया बंद रहेगी।
  2. दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 08.00बजे तक एवं संध्या 06.00बजे से संध्या 07:30 बजे तक ही होगी।
  3. किसी भी व्यवसायी के घर में यदि कोई भी सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तो उन्हें दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। यदि मौके पर दुकान खुला पाया गया तो दुकान सील कर अर्थदण्ड अधिरोपित की जावेगी।
  4. सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। सभी पात्र व्यवसायियों एवं उनके कार्य करने वाले कर्मचारियों को कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर का कड़ाई से अनुपालन किया जाना अनि होगा तथा सभी का टीकाकरण प्राथमिकता से कराया जाना अपेक्षित है।
  5. आगामी आदेश तक राजनांदगांव जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी तथा बार्डर एवं रेल्वेस्टेशन पर आगंतुकों की कोरोना जाच प्रक्रिया जारी रहेगी।
  6. ग्रामीण क्षेत्रों के साप्ताहिक बाजार पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
  7. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
  8. होटल / रेस्टोरेंट केवल टेक अबे (पार्सल) / जोमेटो, स्वीगी या अन्य माध्यम से होम डिलिवरी रात्रि 10.00 बजे तक तथा पूर्व से होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं ही दे सकेंगे।
  9. ठेले / गुपटी के माध्यम से चाय-नाश्ता, गुपचुप, चाट, पानठेला एंव फास्टफूड का विक्रय करने वाले व्यवसायी शाम 05.00 बजे तक टेक अबे (पार्सल) सुविधा दे सकेंगे दुकान पर ग्राहकों को बैठाकर नहीं खिलाएंगे।
  10. सभी नागरिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मारक व सेनिटाइजर का उपयोग आवश्यक होगा।