कोण्डागांव:- नगर के सरगीपालपारा निवासी रेणु मिश्रा (50) को जिला अपर सत्र न्यायाधीश केपी सिंह भदौरिया ने धारा 420 के अपराध में 4 वर्ष के सश्रम कारावास और तीन लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया हैं। लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया, पुलिस विभाग में पदस्थ स्व. रामचन्द्र मिश्रा की सेवा पुस्तिका में नामिनी के रूप में उसकी पत्नी रामप्यारी का नाम अंकित है, जो वर्तमान में उत्तरप्रदेश में निवासरत हैं।
रेणु मिश्रा जो कि स्व. रामचन्द्र मिश्रा के पुत्र अशोक मिश्रा की पत्नी व स्व रामचन्द्र मिश्रा की बहू है, ने 7 फरवरी 2009 को एक झूठा आवेदन स्वयं को स्व रामचन्द्र मिश्रा की पत्नी बताकर प्रस्तुत किया। रेणु मिश्रा द्वारा छल-कपट कर स्वयं को रामप्यारी मिश्रा बताकर उसके नाम से हस्ताक्षर किया गया है और आवेदन में मृतक के नाबालिग पुत्र-पुत्रियों के रूप में अपनी पुत्रियों वंदना मिश्रा एवं साधना मिश्रा के नाम का उल्लेख किया। रेणु मिश्रा ने स्वयं को दूसरी महिला बताकर शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली पेशन निधि को छल कपट से प्राप्त कर पेंशन राशि का दुरूपयोग किया है।