कोरबा:- दिनांक 18/07/2020 के 11:00 बजे करीबन प्रार्थिया अपने मायके रक्षा बंधन मनाने आयी थी और यही यह रह रही है कि पीडि़ता के जन्म दिन पर आरोपी के द्वारा दिनांक घटना को पीडि़ता के गले में हाथ डालकर जबरदस्ती सेल्फी ले लिया उसके बाद से आरोपी के द्वारा घर में पीडि़ता को अकेली पाकर हाथ, बांह पकड़कर गलत काम करने के लिए खीचता था कि मना करने पर आरोपी के द्वारा खीचा गया फोटो को उसके पति को भेजने की एवं पीडि़ता के माता-पिता को जान से मारने धमकी देता है, कि रिपोर्ट पर थाना दर्री में अपराध क्रमांक 179/2020 धारा 354, 509 (ख) भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान आरोपी रिजवान खान पिता शमशाद खान उम्र 25 वर्ष सा. नगोईखार दर्री, थाना-दर्री, जिला-कोरबा (छ.ग.) का अपराध सिद्ध पाये जाने पर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।