रायपुर:- केंद्र सरकार के अनलॉक 4 को लेकर जारी गाइडलाइन को लेकर अब राज्य सरकार ने भी 30 सितंबर 2020 तक के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिये है। सभी सचिव, कलेक्टर व कमिश्नरों को जारी पत्र में केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 4 के उस गाइडलाइऩ को भेजा गया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छूट देने का निर्देश दिया है।
सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी दिशा निर्देश में लोगों से अपील की गयी है कि वो निजी आयोजन ना करेंगे, लेकिन विपरीत हालात में अगर आयोजन करना पड़े तो शर्तों के साथ उसका आयोजन करे। जीएडी सिकरेट्री कमलप्रीत सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि बेहद जरूरी आयोजनों में भी सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवाश व सेनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। आयोजन स्थल में क्षमता से 50 फीसदी ही लोगों की मौजूदगी की इजाजत दी जायेगी।