नई दिल्‍ली:- कोरोनावायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर आम आदमी को राहत दी है। केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए मोटर व्‍हीकल से जुड़े फिटनेस, रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट-आरसी, पॉल्‍यूशन सर्टिफिकेट जैसे दस्‍तावेजों की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की वैधता को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक के लिए कर दिया है। इससे लोगों अपने वाहन के एक्‍सपायर हो रहे दस्‍तावेजों को रिन्‍यू कराने के लिए काफी समय मिल जाएगा। मंत्रालय ने प्रवर्तन प्राधिकरणों से कहा है कि 1 फरवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 के मध्य एक्सपायर होने वाले इन डॉक्यमेंट्स को वैध मानें और इन पर एक्सपायर संबंधी कोई कार्रवाई ना करें।


तीसरी बार दी गयी राहत
कोरोनावायरस संक्रमण के कारण पहले लॉकडाउन और अब सोशल डिस्टेंसिंग के कारण सरकारी कार्यालयों में पूरी क्षमता के साथ काम नहीं हो रहा है। इस कारण सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत वाहन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की वैधता में तीसरी बार बढ़ोतरी की है। सरकार ने सबसे पहले 30 मार्च और इसके बाद दूसरी बार 9 जून को इन जरूरी डॉक्यूमेंट की वैधता बढ़ाई थी। यह वैधता 30 सितंबर को समाप्त हो रही थी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के तहत इन डॉक्यूमेंट्स की वैधता तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 किया जा रहा है।