नई दिल्ली:- कोरोनावायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर आम आदमी को राहत दी है। केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए मोटर व्हीकल से जुड़े फिटनेस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट-आरसी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की वैधता को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक के लिए कर दिया है। इससे लोगों अपने वाहन के एक्सपायर हो रहे दस्तावेजों को रिन्यू कराने के लिए काफी समय मिल जाएगा। मंत्रालय ने प्रवर्तन प्राधिकरणों से कहा है कि 1 फरवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 के मध्य एक्सपायर होने वाले इन डॉक्यमेंट्स को वैध मानें और इन पर एक्सपायर संबंधी कोई कार्रवाई ना करें।
MoRTH has decided to extend the validity of Fitness, Permits, Licenses, Registration or other documents till the 31st of December 2020 to prevent spread of #COVID19 across the country. Read more: https://t.co/I6F6vFzaxU
— MORTHINDIA (@MORTHIndia) August 24, 2020
तीसरी बार दी गयी राहत
कोरोनावायरस संक्रमण के कारण पहले लॉकडाउन और अब सोशल डिस्टेंसिंग के कारण सरकारी कार्यालयों में पूरी क्षमता के साथ काम नहीं हो रहा है। इस कारण सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत वाहन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की वैधता में तीसरी बार बढ़ोतरी की है। सरकार ने सबसे पहले 30 मार्च और इसके बाद दूसरी बार 9 जून को इन जरूरी डॉक्यूमेंट की वैधता बढ़ाई थी। यह वैधता 30 सितंबर को समाप्त हो रही थी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के तहत इन डॉक्यूमेंट्स की वैधता तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 किया जा रहा है।