कोरबा:- जिले में कोरोना संक्रमण के चेन को तोडने के लिए जिले में लागू किये गये लाॅकडाउन को सशर्त छूट के साथ शिथिल कर दिया गया है। जिले में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट पाये जाने के कारण लाॅकडाउन के नियमों में छूट दिया गया है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने जिले में पूर्व में लागू प्रतिबंधों को शिथिल करने का आदेश भी जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार
- सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें, शापिंग माॅल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, फल एव सब्जी मंडी-बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, शराब दुकानें, सेलून, ब्यूटीपार्लर, स्पाॅ, पार्क एवं जिम शाम छह बजे तक खुले रहेंगे।
- प्रत्येक रविवार को पूर्ण लाॅकडाउन रहेगा।
- रविवार को केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, शासकीय उचित मूल्य दुकान, दूध, फल, सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं की होम डिलीवरी की संचालन की अनुमति रहेगी।
- सभी मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल तथा सिनेमा हॉल, थियेटर बंद रहेंगे।
- स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेगी।
- सभी प्रकार की सभा, जुलूस. धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- रिसॉर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल सतरेंगा, बुका, केंदई जलप्रपात, टिहरी सराई इत्यादि व अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
- वैवाहिक कार्यक्रम निवासगृह एवं हाॅटल में कोविड-19 प्रोटोकाॅल का पालन करने की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। वैवाहिक कार्यक्र्रम में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दसगात्र कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी।
- क्लब-रेस्टोरेंट, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से ऑनलाइन, टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे की अनुमति होगी, किन्तु इन-हाउस डाइनिंग प्रतिबंधित रहेगी। होटलों से डिलीवरी का समय रात 9 बजे तक तथा आम जनता, ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात 10 बजे तक ही रहेगा। किसी होटल में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन, स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।
- सभी कार्यालय आम जनता के लिए रहेंगे बंद- जिले के सभी कार्यालय आगामी आदेश पर्यन्त आम जनता के लिए बंद रहेंगे, किन्तु अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत् सुनिश्चित करते हुये.
- कर्मचारियों के 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन हेतु कार्यालय खोले जायेगें। शासकीय कार्यालयों में अति आवश्यक कार्यो को छोड़कर आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होगें।
- टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।
- सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी।
- पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे।
दुकानदारों को मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा
कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने सभी दुकानों में निःशुल्क वितरण, विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहको के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। दुकानदारों को मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जॉच कराना आवश्यक होगा साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी दुकान को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते पाये जाने तथा भीड़-भाड़ एकत्रित करने या शासन द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस के लिए दुकान सील करने की कार्यवाही की जाएगी।
प्रतिदिन शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक रहेगा रात्रिकालीन लाॅकडाउन
प्रतिदिन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान होटल-रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल, वेयरहाउस, कार्गो, फल, सब्जी,लोडिंग, अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 3, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 3, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।