कोरबा/ छत्तीसगढ़:-
विवरण मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी विशाल चौधरी पिता स्वविद्युत चौधरी उग्र- 29 वर्ष पता- सी-9 सुभाश ब्लाक एसईसीएल कोरबा चौकी मानिकपुर थाना कोतवाली जिला कोरबा छ0ग0 का चौकी उपस्थिात आकर प्र०सू०पत्र दर्ज कराया यह अपने माँ श्रीमती विधिका के साथ दिनांक 02.06.2020 के सुबह 06.00 बजे कार बुक करके रायपुर अस्पताल गया था। वहां पर यह अपने पिता जी का उपचार करवा रहा था। जो उपचार के दौरान इसके पिता जी का दिनांक 16.07.2020 को देहांत हो गया है। जिनका दशगात्र का कार्यकम अपने बिलासपुर स्थित निवास में किया।
जब यह बिलासपुर में था तो दिनांक 27.07.2020 को 11.30 बजे करीबन दिन में इसके क्वाटर के सामने रहने वाले मनोज कुमार जेठानी अंकल फोन कर बताये कि आपके घर में काम करने वाली नौकरानी खीकबाई चौहान ने बतायी है कि वह दिनांक 26.07.2020 को शाम 05.00 बजे आपके घर से काम करके गयी थी जो आज दिनांक 27.07.2020 के 11.00 बजे आपके घर काम करने आई तो देखी कि आपके मकान के पीछे का भीट टुटा हुआ है और घर के अदंर का एक्जेस्ट फैन वाली जाली मी कटा हुआ है तथा घर का सामान भी विखरा हुआ है। कोई अज्ञात चोर आपके घर के अंदर भीट तोड़कर अंदर घुस कर घर के सामान को चुराकर ले गया है बताये तब यह अपने बिलासपुर के मकान में अपने पिता जी के देहात होने के कारण कियाकम में व्यस्त था। इस कारण अपने सुभाष ब्लाक स्थित घर पर नहीं आ सका। यह अपने मां के साथ दिनांक 07.08.2020 को 10.00 बजे के आसपास अपने सी-9 एसईसीएल कोरबा आवास आया और दरवाजा खोलकर अंदर गया तब देखे कि हमारे क्वाटर के पीछे का भाीट टुटा हुआ है तथा घर के अदंर का एक्जेस्ट फैन वाली जाली भी कटा यह अपने घर में रखे सामान को चेक किया तो इसके घर में रखा लेपटॉप एच०पी०कम्पनी लैपटॉप जिसका कीमत 40,000 रूपया लगभग होगा वह घर पर नहीं था तथा पूजा घर में रखे भगवान का गुल्लक जिसमें 1,000 रुपये के आसपास चिल्हर पैसा होगा और एक कट्टी बोरी जवा फूल चावल 25 किलोग्राम, रिफाईन महाकोश तेल एक लीटर वाला 04 पाउच, तथा टी- शर्ट 03 नग (एक सेलियो कम्पनी का, एक मैक्स कम्पनी का, एक क्योको कम्पनी का) जो घर पर नहीं था. जिसे कोई अज्ञात चोर दिनांक 26.07.2020 के शाम 05.00 बजे से दिनांक 27.07.2020 के 11.00 बजे के बीच इसके क्वाटर का भीट को तोड़कर घर के अंदर घुसकर लेपटॉप, भगवान का गुल्लक, जवाफूल चावल, एवं महाकोश रिफाईन तेल कुल कीमती 44,000 रुपये लगभग को चोरी कर ले गये है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया दौरान विवेचना के आरोपी संजय सोनवानी एवं विधि से संघर्शरत् बालक को तलब कर पूछताछ किया गया जो घटना घटित करना स्वीकार किये जो आरोपी संजय सोनवानी एवं विधि से संघर्शरत् बालक का धारा 27, साक्ष्य अधिनियम के तहत् मेमोरेण्डम कथन पृथक-पृथक लेख कर मेमोरेण्डम कथन के अनुसार आरोपी संजय सोनवानी से चोरी गये टी- शर्ट 03 नग क्रमश: एक सेलियो कम्पनी का, एक मैक्स कम्पनी का, एक क्योको कम्पनी का एवं लोहे का राड को आरोपी के कब्जे से मुताबिक जप्ती पत्रक के समक्ष गवाहन जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया तथा विधि से संघर्शरत् बालक से गेमोरेण्डग कथन के अनुसार चोरी गये लेपटॉप एच0पी0 कम्पनी व एक नग लैपटॉप का चार्जर को जप्ती किया गया है। तथा आरोपी एवं विधि से संपर्शरत् बालक को विधिवत् गिर० एवं निरुद्ध कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही श्रीमान् पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीणा के निर्देशन पर ,श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री राहुल देव शर्मा महोदय के पर्यवेक्षण में चौकी प्रभारी अशोक पाण्डेय के अगुवाई में प्रआर० 258 इमरान खान आरक्षक 470 योगेश राजपूत, आरक्षक 442 अशोक पाटले का सराहनीय भूमिका रही।