शेखपुरा:- शराबबंदी कानून के तहत जेल में बंद एक आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए कोर्ट ने एक अनोखा फैसला सुनाया है. शेखपुरा न्यायालय के दंडाधिकारी ने 3 दिसंबर से जेल में बंद आरोपी को पीएम केयर्स फंड में 15 हजार रुपये जुर्माना राशि जमा करने की शर्त पर जेल से जमानत पर रिहा होने का निर्देश दिया. शराबबंदी कानून के तहत विशेष न्यायाधीश एडीजे द्वितीय राजीव कुमार ने शराबबंदी कानून के उलंघन के मामले में गिरफ्तार आरोपी सूरज कुमार की जमानत अर्जी के मामले पर हुई बहस पर कहा- शराब पीना और बेचना दोनों अपराध है, लेकिन यहां शराब पीने का आरोप है. ऐसी स्थिति में एक शर्त पर जमानत दी जाएगी कि आरोपी को पीएम केयर्स फंड में ₹15000 जमा करना होगा. न्यायालय के आदेश पर आरोपी ने प्रधानमंत्री केयर्स फंड में 15 हजार की राशि जमा की और उसके बाद जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उसे जेल से रिहा किया गया.
शेखपुरा न्यायालय के इस अनोखे फैसले की काफी चर्चा भी हो रही है. शराबबंदी कानून की तरफ से सरकार की ओर से बहाल विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि 3 दिसंबर को नालंदा जिले के एक आरोपी सूरज कुमार को शराब के साथ बरबीघा में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसे न्यायालय के आदेश से जेल भेज दिया गया था.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार शराबबदी को लेकर हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं. वहीं, कानून में शराब पीने वाले आरोपियों पर सख्ती वाले प्रावधानों में परिवर्तन करने की भी चर्चा हो रही है. लेकिन, इससे पहले ही शेखपुरा न्यायालय ने एक अहम निर्णय सुनाते हुए आर्थिक दंड देने के साथ जमानत देने की शुरुआत की है.
विधिज्ञ संघ ने न्यायलय के फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह का फैसला शराबबंदी कानून का उल्लंघन रोकने में कारगर होगा. खास कर वैसे लोग जो शराब पीने के आरोप में जेल के अंदर बंद हैं. प्रधानमंत्री केयर्स फंड में आरोपी के अधिवक्ता द्वारा 15 हजार राशि जमा कर रसीद को जमानत अर्जी के साथ जमा किया गया उसके बाद जेल से जमानत पर छूटने की कार्रवाई हुई.