गरियाबंद:- छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, प्रदेश के अलग-अलग जिलों से रोजाना सैकड़ों नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम के उद्देश्य से प्रदेश के कई जिलों में आज रात से लॉकडाउन लागू किया गया है। इसी कड़ी में गरियाबंद जिला प्रशासन ने 23 सितंबर की रात 9 बजे से 30 सितंबर की रात 9 बजे तक लॉकडाउन आदेश जारी किया है।

कलेक्टर गरियाबंद ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार जिले में दूसरे जिले से आवागमन पूरी तरह प्रभावित रहेगा, सभी सीमाओं को प्रशासन ने सील कर दिया है। वहीं, लॉकडाउन के दौरान आम लोगों को पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। इस दौरान सिर्फ मेडिकल और इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई है। साथ ही दूध की दुकानों के लिए भी एक निश्चित समय तय किया गया है।

दूध पार्लर सुबह 2 घंटे और शाम में डेढ़ घंटे के लिए खुलेगा। दुकान के सामने स्टाल बनाकर समान को बेचा जायेगा। एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी होगी। जिले की सभी शराब दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। वहीं धार्मिक व पर्यटन स्थल को भी बंद कर दिया गया है। सभी केंद्रीय, शासकीय व अर्धशासकीय व निजी कार्यालय बंद करने का निर्देश दिया गया है।