कोरबा:- कोरबा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण व मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल ने जिले के नगरीय क्षेत्रों एवं विकासखंड के कुछ बड़े ग्रामों को कन्टेन्मेंट जोन घोषित किया है। 23 सितंबर प्रात: 5 से 2 अक्टूबर की रात 12 बजे तक पूर्ण रूप से कन्टेनमेंट जोन घोषित कर उक्त अवधि में नगरीय निकाय की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेंगी। इन क्षेत्रों में जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे। आवश्यक सेवा वाले दफ्तर व प्रतिष्ठान प्रतिबंध से बाहर रखे गए हैं लेकिन इन कार्यालयों में आम जनता का प्रवेश पूर्णत: बंद रहेगा। बैंकों का संचालन 10 से 12 बजे तक तय किया गया है। पेट्रोल पंप सुबह 7 से 12 बजे तक ही संचालित होंगे।