रायपुर:- छत्तीसगढ़ में हालांकि कोरोना संक्रमण के नए मरीजों की संख्या में पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखने को मिली है लेकिन फिर भी संक्रमितों की हर दिन आती हजारों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है. अब छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन को बढ़ा कर 31 मई तक के लिए कर दिया गया है. हर रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा.
सरकार ने जिला कलेक्टरों, कमिश्नरों और पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. आदेश के अनुसार कुछ जरूरी रियायतों के साथ लॉकडाउन को तत्काल आगे बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं.
इन्हें आगे खोला जा सकता है
- सभी सरकारी और निजी निर्माण गतिविधियाँ, श्रम सुरक्षा और कोरोना एसओपी प्रोटोकॉल की शर्त पर लागू होंगी.
किराना और दैनिक जरूरतों, सब्जियों और फलों से संबंधित केवल व्यक्तिगत दुकानें खोले जाएंगे. लेकिन होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा. - केवल मांस, मुर्गी पालन, अंडे, मछली, दूध, दूध उत्पाद बेचने वाली दुकानें खोली जा सकेगी. होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा.
- बैंक, डाकघर सभी ग्राहकों के लिए खोले जाएंगे. लेकिन 50% कर्मचारियों के साथ और उचित सामाजिक, शारीरिक दूरी बनाए रखना होगा.
- सभी रजिस्ट्रियों के लिए बुनियादी कर्मचारियों के साथ रजिस्ट्री कार्यालय, टोकन प्रणाली, ऑनलाइन प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए (पिछले वर्ष की तरह).
- लोक सिलाई केंद्र / पसंद केंद्र।
खोलना है, लेकिन प्रतिबंधों के साथ
- स्थापित बाजार दैनिक आधार पर खोले जा सकते हैं, लेकिन ऑड-ईवन नंबर की दुकानें वैकल्पिक दिनों में खुल सकती हैं या वैकल्पिक रूप से सप्ताह में 6 दिन. वैकल्पिक दिनों में सड़क के दोनों ओर दुकानें खोली जा सकती हैं.
- कोई भी जिला ज़ोन-आधारित दुकानों को खोलने या बंद करने को लागू नहीं करेगा. एसपी स्थानीय व्यापारी संघों के परामर्श से तौर-तरीके तय करेंगे.
- थोक अनाज की दुकानों को शाम 5 बजे तक अनुमति दी जाएगी.
- ई-कॉमर्स जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट.
- होटल और रेस्तरां से होम डिलीवरी की अनुमति रात 10 बजे तक दी जाएगी. रात 9 बजे तक भोजन का ऑर्डर लिया जा सकता है.
- मॉल,थोक सब्जियों और फलों की लोडिंग और अनलोडिंग किसी भी समय 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच की जा सकती है. जिला प्रशासन स्थानीय समय तय कर सकता है, लेकिन सुबह छह बजे के बाद कभी नहीं.
- प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल्स, हार्डवेयर, एसी, कूलर जैसी स्थानीय व्यक्तिगत और निर्माण संबंधी दुकानें सप्ताह में 6 दिन खोलने की अनुमति दी जा सकती है.
- विवाह और अंत्येष्टि अधिकतम 10 व्यक्तियों की अनुमति होगी.
इन्हें नहीं खोला जाएगा
- सभी मंडी और सब्जी बाजार (रायपुर में शास्त्री मार्केट जैसे बड़े बाजार) जनता के लिए नहीं खुलेंगे. (सब्जी की थोक व्यापार)
- होटल और रेस्तरां (केवल होम डिलीवरी की अनुमति है).
- मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल, जिम नहीं खुलेंगी.
- मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, पार्क, शोरूम, अन्य सामान्य स्थान.
- समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल.
- उपरोक्त सभी बी 7 को छोड़कर सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सभा, सार्वजनिक विरोध निषिद्ध रहेंगे.
- कोचिंग कक्षाएं.
- स्कूल और कॉलेज (छात्रों के लिए), छात्रावास (केवल परीक्षा देने वाले छात्रों को छोड़कर)। परीक्षा की अनुमति सरकार के अनुसार दी जा सकती है। तटरक्षक के आदेश.
- शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी (केवल ऑनलाइन डिलीवरी की अनुमति होगी).
- तेलीबांधा, बुद्ध तालाब, जंगल सफारी, अन्य राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जैसे पर्यटक स्थल 31.05.2021 तक बंद रहेंगे.
- पान ठेला, गोलगप्पे ठेले, और इसी तरह के मोबाइल भोजनालय, चौपाटी, ठेला और सड़क के किनारे छोटी भोजनालय की दुकानों की अनुमति नहीं है.
- सैलून/स्पा
- सरकार में जनता की आवाजाही या उपस्थिति. विशिष्ट आदेशों को छोड़कर कार्यालय. (रजिस्ट्री कार्यालयों के लिए अपवाद जो खोले जाएंगे).
संक्रमण के मामलों में आई कमी
वहीं राज्य में संक्रमण के नए मामलों में काफी कमी आई है. पिछले 45 दिनों के आंकड़ाें पर नजर डाली जाए तो पिछले 24 घंटे में पहली बार 8 अजार से भी कम मामले सामने आए हैं. पिछले एक दिन में 7594 नए संक्रमित मरीज मिले हैं. वहीं 172 लोगों ने इस संक्रमण के सामने दम तोड़ दिया है. रायपुर में सबसे ज्यादा 28 लोगों की मौत हुई है. वहीं जांजगी में सबसे ज्यादा 623 मरीज मिले हैं. रायपुर में 358 नए संक्रमित मिले हैं. अब तक एक्टिव मरीजों की संख्या 115964 पहुंच गई है. वहीं कोरोना के कुल पीड़ितों की संख्या 899925 पर है. कोरोना से अब तक 11461 लोगों की मौत हो चुकी है और 772500 मरीज रिकवर हो चुके हैं.
ब्लैक फंगस के लिए एडवाइजरी जारी
तेजी से फैलते ब्लैक फंगस संक्रमण के बाद अब राज्य सरकार ने इसके संबंध में एडवाइजरी जारी की है. इसके तहत किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर तत्काल डॉक्टर से संपर्क करने की अपील की गई है. एडवाइजरी में फंगस की सामान्य जानकारी के साथ ही उससे बचने के भी उपाय बताए गए हैं. एडवाइजरी के अनुसार आंख, नाक में दर्द, आंख के चारों ओर लालिमा, नाक का बंद होना, नाक से काला या तरल द्रव्य निकलना, जबड़े की हड्डी में दर्द होना, चेहरे में एक तरफ सूजन होना, नाक/तालु काले रंग का होना, दांत में दर्द, दांतों का हिलना, धुंधला दिखाई देना, शरीर में दर्द होना, त्वचा में चकते आना, छाती में दर्द, बुखार आना, सांस की तकलीफ होना, खून की उल्टी या मानसिक स्थिति में परिवर्तन आने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है.