रायपुर:- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 25 मार्च 2021 को जारी सार्वजनिक स्थलों में मास्क या फेस कवर नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना अधिरोपित करने संबंधी आदेश को राज्य शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

मंत्रालय द्वारा इस संबंध में विगत 8 अप्रैल को आदेश जारी किया गया है।