जशपुर:- कलेक्टर महादेव कावरे ने 23 से 30 अगस्त तक कंटनमेंट जोन की अवधि पूर्ण करने के पश्चात् 31 अगस्त 2020 से जशपुर नगरपालिका क्षेत्र की सभी दुकानों को सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। ग्राहक दुकान में सामान लेते समय फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और मास्क लगाकर ही दुकान में प्रवेश करने के लिए कहा है।