रायपुर:- डीएमई डाॅ आदिले पर युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और डाॅ आदिले फरार हो गए। उनकी अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। अपर सत्र की न्यायधीश पूजा जायसवाल ने कहा है कि केस डायरी से दर्शित तथ्यों, परिस्थितियों और सामग्री के आधार पर यह मामला अग्रिम जमानत दिए जाने के लिए उर्पयुक्त नहीं है। इसलिए आवेदक की ओर से पेश की गई अग्रिम जमानत आवेदन पत्र को अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

जाहिर है निचली अदालत में लगे इस झटके के बाद डॉ आदिले पर गिरफ्तारी की घेराबंदी और कड़ी हो गयी है। हालांकि खबर ये भी है कि वो अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

आपको बता दें कि नर्सिंग काउंसलर ने डाॅ आदिले पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप लगाया था। उसके ठीक बाद डाॅ राकेश गुप्ता ने भी उन पर मेडिकल उपकरण खरीदी में भ्रष्टाचार करने और नियुक्ति व प्रमोशन में मनमानी करने के आरोप लगाए थे।