गुरुग्राम:- हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सोहना इलाके में अनुसूचित जाति की महिला का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी आठ दिन बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। महिला के दोस्त ने धोखे से बुलाकर अपने साथियों के साथ अपहरण कर लिया।

नशीला पदार्थ पिलाकर उसे बेहोश किया। आरोप है कि रोज शाम को बेसुध करने का इंजेक्शन लगाते थे। सदर थाना पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने महिला की मेडिकल जांच कराने के साथ ही अदालत में 164 का बयान दर्ज कराया है।

सोहना इलाके की रहने वाली महिला ने सदर सोहना थाना पुलिस को बताया कि 29 जून की शाम को दोस्त चिंटू मिला था। उसने दूसरे दिन सुबह पांच बजे मंदिर के पास बुलाया। उसके बुलाने पर वहां पहुंची। तय समय से पांच मिनट बाद एक सफेद रंग की कार आ कर रूकी। उसमें चिंटू अपने दोस्तों के साथ बैठा था।

कार में बैठते ही चिंटू व उसके दोस्त दीपक, कुलदीप व संजू ने उसे पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ पिला दिया। जिससे उसे कुछ याद नहीं है। चारों उसे एक कमरे में ले गए। जहां पर बंधक बना कर रखा। आरोपी उसके साथ रोज वारदात को अंजाम देते थे। साथ ही उसके कंधे में एक इंजेक्शन भी लगा देते थे।

आठ दिन बाद आरोपी उसके कपड़े बदलकर बल्लभगढ़ छोड़ गए। जिसके बाद उसने अपने देवर को फोन करके जानकारी दी। कुछ देर बाद उसका पति लेने के लिए वहां पहुंचा और घर ले आया। दो दिन तक उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। रविवार की शाम को वह सदर थाना पहुंची।

जहां पर पुलिस ने पूरी बात सुनने के बाद महिला पुलिस की मौजूदगी में उसका मेडिकल कराया। मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज कराया है। थाना प्रभारी सोहना के अनुसार, मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

महिला वकील से सामूहिक दुष्कर्म, मामला दर्ज
ग्रेटर फरीदाबाद निवासी एक महिला अधिवक्ता ने चार युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर बीपीटीपी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि कोर्ट में प्रेक्टिस करती है और ग्रेटर फरीदाबाद की एक सोसायटी में रहती है।

करीब दो साल पहले उसने संजय कॉलोनी निवासी अनिल, राहुल,  बॉबी व राजू पर घर में घुसकर मारपीट का मामला दर्ज कराया था। महिला का आरोप है कि रविवार को अपने घर पर ही थी। उसके घर में अनिल, राहुल, बॉबी व राजू घुस आए। आरोप है कि चारों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं दो साल पहले दर्ज कराए गए मामले को जल्द वापस लेने की धमकी दी।

मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की सजा
फरीदाबाद में कोर्ट ने साल 2019 में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को सोमवार को 12 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही दोषी पर चालीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मिन शर्मा की अदालत में चल रही सुनवाई में करीब दो साल बाद फैसला आया है। आठ मार्च 2019 को बच्ची की मां ने पुलिस को शिकायत दी थी। इसमें बताया था कि उसके तीन बच्चे हैं। वह किसी काम से घर से बाहर गई थी।

इसी दौरान पड़ोसी केहरी ठाकुर घर में घुस आया और चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बाजार से वापस लौटने पर बच्ची खून से लथपथ मिली। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्ची ने मां को केहरी ठाकुर की हरकत के बारे में बताया।

इस पर महिला थाना बल्लभगढ़ में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा की अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी केहरी ठाकुर को 12 साल की सजा व चालीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना ना भरने की सूरत में तीन महीने की सजा बढ़ा दी जाएगी।