रायपुर:- नवा रायपुर में तेज आवाज में देररात तक डीजे बजाने संचालक पर अपराध दर्ज कर लिया गया है। वहां के रहवासियों ने कार्रवाई नहीं होने से नाराज होकर कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखकर उनके निवास के सामने देररात तक डीजे बनाने की अनुमति मांगी थी। जिसके बाद एफआइआर दर्ज की गई। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर सौरभ कुमार ने प्रतिबंधित समय रात्रि के दौरान तेज आवाज से डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने वालों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

इसी कड़ी में नवा रायपुर के थाना राखी में आधी रात्रि में तेजी से आवाज करते हुए डीजे डांस प्रतियोगिता का आयोजन करने वाले डीजे संचालक राजू सिंह के विरुद्ध राखी थाने में कोलाहल अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज की गई है। ध्वनि विस्तारक यंत्र और डीजे आदि को जब्त करने की कार्रवाई की गई।