दुर्ग:- दुर्ग जिले में भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा रहा है। 26 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। सब्जी व फल डोर-टू-डोर ब्रिक्री कर सकेंगे।
कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 696 / अ.जि.द./2021 दिनांक 13 अप्रैल 2021 दुर्ग जिला के अनुक्रम अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में 15 अप्रैल 2021 से 19 अप्रैल, 2021 तक लॉकडाउन घोषित करते हुये जिला दुर्ग में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये है।
- दुर्ग जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 26.04.2021 प्रातः 06.00 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रहेगा।
- उपरोक्त दर्शित अवधि में दुर्ग जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी।
- उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।
- शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक दुर्ग द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने