प्रतीकात्मक फोटो

कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से पूरा देश बेहाल है. अभी कई लोग पेड़ों की अहमियत समझे बिना अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करते हैं. ऐसे में पेड़ों के महत्व को समझाने के लिए वन विभाग ने सख्त तरीका अपनाया है. दरअसल, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बम्होरी में दो पेड़ काटने पर एक आरोपी पर एक करोड़ चार लाख का जुर्माना लगाया गया है. एक पेड़ की उम्र 50 साल मानकर उसकी उपयोगिता के आधार तय करके जुर्माना की राशि तय की गई है.

विश्व भर में कोरोना महामारी के वायरस से संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन के सपोर्ट पर जिंदा रखना पड़ रहा है. वर्तमान समय में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई है और ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं मिलने पर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है. इन्हीं परिस्थियों को ध्यान में रखकर बम्होरी वन विभाग ने दो सागौन के पेड़ काटकर वन संपदा को नुकसान पहुंचाने वाले छोटे लाल जुर्माना लगाया है. वन विभाग ने आरोपी छोटे लाल को एक करोड़ 21 लाख 7 हजार 700 रुपये का जुर्माना लगाकर कोर्ट में चालान पेश किया है, ताकि लोग पेड़ों का महत्व को समझ सकें. वन विभाग के अधिकारियों ने यह जुर्माना एक पेड़ की उम्र 50 साल मान कर तय किया है.

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बम्हौरी वन परिक्षेत्र अधिकारी महेंद्र कुमार पलेचा ने बताया कि एक पेड़ की औसत उम्र 50 साल मानी जाती है. इस तरह एक पेड़ इन 50 सालों में हमें 52 लाख 400 रुपये की सुविधा प्रदान कर सकता है. उन्होंने बताया कि डारेक्ट जनरल इंडियन कौंसिल ऑफ फारेस्ट ट्री रिसर्च एंड एजूकेशन के अध्ययन के अनुसार एक पेड़ की उम्र 50 साल होती है.

इस अध्ययन के अनुसार इन 50 साल में एक पेड़ 11 लाख 97 हजार 500 रुपये का ऑक्सीजन पर्यावरण में छोड़ता है, जो लोगों के लिए प्राण वायु का काम करती है. यह पेड़ इन सालों में 23 हजार 68 हजार 400 रुपये वायु प्रदूषण नियंत्रण में हमारे लिए मददगार बनता है. जबकि 19 लाख 97 हजार 500 रुपये मूल्य की भू-क्षरण नियंत्रण व उर्वरता बढ़ाने में सहयोग प्रदान करता है. एक पेड़ बारिश के पानी को रोकने, कटाव रोकने और जल की रिसाइकिल करने में 4 लाख 37 हजार रुपये की मदद देता है.

इस तरह एक पेड़ 50 साल में हम 52 लाख 400 रुपये से अधिक का फायदा पहुंचता हैं. इसलिए आरोपी छोटे लाल पर सागौन के दो पेड़ काटने के कारण 1 करोड़ 21 लाख 7 हजार 700 रुपये जुर्माना लगाकर 26 अप्रैल को कोर्ट में चालान पेश किया गया है, ताकि आरोपी को पेड़ काटने से होने वाले नुकसान के आधार पर कड़ी सजा मिल सके. इस आरोपी ने जनवरी 2021 में सिंघोरी अभयारण्य की वीट पहरिया में सागौन के दो पेड़ काटे गए थे, तभी से आरोपी फरार चल रहा था.