नई दिल्ली:- केंद्रीय गृह मंत्रालय से जारी निर्देशों के अनुसार, Unlock 5.0 की गाइडलाइन अब 30 नवंबर तक लागू रहेगी। देश में विभिन्न सेवाओं को बहाल करने वाली यह गाइडलाइन 30 सितंबर को जारी की गई थी। इसके तहत सिनेमा घरों को खोलने का बड़ा फैसला हुआ था। साथ ही जहां कोरोना महामारी के केस कम हैं, वहां राज्यों को स्कूल खोलने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब ने स्कूल खोलने का फैसला किया था। गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार, जिन क्षेत्रों में कोरोना के केस लगातार सामने आ रहे हैं, वहां 30 नवंबर तक सख्ती लागू रहेगी।
Unlock 5.0 Guideline की खास बातें
- कोरोना महामारी की पाबंदियों के बीच आम आदमी को राहत देते हुए Unlock 5.0 Guideline में मंदिर और सिनेमाघर खोलने की अनुमति दी गई थी। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। मास्क लगाना और शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य किया गया। सिनेमा हाल में सीमित संख्या में दर्शकों के प्रवेश की अनुमति दी गई है। सैनेटाइजर का उपयोग भी अनिवार्य किया गया।
- सबसे बड़ा फैसला स्कूल खोलने का रहा। हालांकि इस बारे में अंतिम निर्णय का अधिकार राज्यों को दिया गया
- कंपनियों के स्तर पर आयोजित होने वाली ‘बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) प्रदर्शनियों’ को पुन: खोलने की अनुमति दी गई है।
- खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को भी फिर से खोलने की अनुमति है।
- मनोरंजन पार्कों और इसी तरह के स्थानों को भी पुन: खोलने की अनुमति है।
- राज्य में या राज्य से वस्तुओं और लोगों के आवागमन पर किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा।
- आवागमन के लिए अलग से अनुमति या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
- स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को 15 अक्टूबर 2020 के बाद क्रमबद्ध तरीके से एक निर्णय लेने के लिए छूट दी गई है। यह भी तय हुआ है कि ऑनलाइन/ डिस्टेंस लर्निंग, शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। जहां स्कूल, ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं और कुछ छात्र शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद कर रहे हैं, वहां उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।