मुंबई:- बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रूज शिप ड्रग्स केस में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत दे दी है. उच्च न्यायालय ने इस मामले में अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी है. आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोर्ट अपने फैसले पर विस्तृत ऑर्डर शुक्रवार को जारी करेगा जिसके बाद सभी आरोपी कल या परसों तक जेल से बाहर आ जाएंगे. कोर्ट का आदेश कल दोपहर 2.30 बजे खुली अदालत में सुनाया जाएगा. इसके साथ ही जमानत की शर्तें भी तय की जाएंगी. आर्यन खान को क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में गिऱफ्तार किया गया था.
मुकुल रोहतगी ने अदालत ने फैसले पर कहा कि तीनों आरोपी अदालत का आदेश जारी होने के बाद जेल से बाहर आ जाएंगे. उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए नियमित केस था जिसमें कोई हारता है तो कोई जीतता है. रोहतगी ने कहा कि मुझे खुशी है कि आर्यन खान को जमानत मिल गई. आर्यन और अरबाज मर्चेंट की जमानत के फैसले पर अरबाज के पिता और वकील असलम मर्चेंट ने कहा, “ये पूरा ही वाकया परिवार के लिए काफी परेशान करने वाला रहा, मैं पहले दिन से ही कह रहा था कि सभी आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं.” मर्चेंट ने कहा “आर्यन और अरबाज बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, दोनों एक साथ जेल गए थे और एक साथ ही वापस आएंगे. इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती.”
एनसीबी की ओर से एएसजी ने दी ये दलीलें
अदालत में सुनवाई के दौरान एनसीबी के वकील एएसजी अनिल सिंह ने अपनी दलील में कहा कि, अरबाज मर्चेंट आर्यन खान के बचपन के दोस्त हैं. “भले ही आप ड्रग्स नहीं रख रहे हैं, लेकिन आप साजिश का हिस्सा हैं, इसलिए आप कानून की एक ही धारा के तहत दंडनीय होंगे.” इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने पूछा कि आर्यन खान पर व्यावसायिक मात्रा में डील करने की कोशिश करने का आरोप लगाने का आधार क्या है? अदालत ने एनसीबी से पूछा कि इसके लिए आपके पास क्या है? सिंह ने जवाब दिया, ” वॉट्सऐप चैट में यह दिखाई देगा कि उसने ड्रग्स बेचने की नीयत से डील करने की कोशिश की है.”
एएसजी सिंह ने धंधा करने के लिहाज से ड्रग्स की भारी मात्रा से जुड़े सवाल पर आगे जवाब दिया, “सिर्फ इतना ही नहीं जब उन्हें शिप पर पकड़ा गया तब सभी आठ लोगों के पास से अलग-अलग तरह के ड्रग्स बरामद हुए. यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता. अगर आप ड्रग्स की मात्रा और प्रकृति को देखते हैं तो यह संयोग नहीं हो सकता.”
आर्यन खान के वकीलों ने कही थी ये बात
आर्यन खान के वकीलों ने मंगलवार को अपनी दलील में कहा था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पास 23 वर्षीय आर्यन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है और उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था और 20 दिनों से अधिक समय से जेल में रखा गया है.
आर्यन खान की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्बरे ने मंगलवार को सुनवाई शुरू की थी. बुधवार को आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी, मामले में सह आरोपी अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई और मुनमुन धमेचा की ओर से पेश अधिवक्ता अली कासिफ खान देशमुख ने अपनी दलीलें पूरी की.
गौरतलब है कि मुंबई तट के नजदीक क्रूज जहाज पर एनसीबी की छापेमारी के दौरान मादक पदार्थ मिलने के मामले में तीन अक्टूबर को आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को अन्य के साथ गिरफ्तार किया गया था. एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद पिछले सप्ताह उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था.