दिल्ली:- दिल्ली सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति के तहत अब ड्राई-डे की संख्या घटा दी है। पहले सालभर में 21 दिन ड्राई-डे होते थे। लेकिन अब दिल्ली में सिर्फ 3 दिन ही ड्राई-डे रहेगा। इसे लेकर नया नियम लागू कर दिया गया है। इससे जाम छलकाने वालों में खुशी की लहर है।
दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि लाइसेंस प्राप्त शराब और अफीम की दुकानें गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को बंद रहेंगी।
होटल-दुकानों पर क्या नियम लागू होगा?
दिल्ली आबकारी नियम 2010 (52) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वर्ष 2022 में 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को शराब की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। साथ ही आबकारी विभाग ने कहा कि ड्राई-डे के दौरान एल-15 लाइसेंस वाले होटल संचालक अपने कमरों में मेहमानों को शराब परोस सकेंगे। हालांकि आदेश में ये भी कहा गया है कि सरकार इन तीन ड्राई-डे के अलावा साल में किसी भी दिन को समय-समय पर ‘ड्राई-डे ‘ घोषित कर सकती है।
कब लागू की गई नई आबकारी नीति?
दिल्ली सरकार ने बीते साल नवंबर में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी थी। जो 17 नवंबर से लागू हो है। बता दें कि न्यू एक्साइज पॉलिसी में कई नियमों में बदलाव किया गया है। सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के तहत हर वार्ड में तीन से चार शराब की दुकानें खुल रही हैं। पहले 79 ऐसे वार्ड थे जहां एक भी शराब की दुकानें नहीं थी।
पहले कब होता था ड्राई-डे?
बता दें कि बीते साल तक होली, दीवाली, जन्माष्टमी, मुहर्रम, ईद-उल-जुहा (बकरीद), गुड फ्राइडे, राम नवमी, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, महर्षि वाल्मीकि जयंती, गुरु नानक जयंती, दशहरा समेत अन्य त्योहारों पर ड्राई-डे रहता था।