नई दिल्ली:- देश में अनलॉक-4 के तहत गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय के नए निर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि देशभर में मेट्रो सेवाओं को बहाल करने को हरी झंडी मिल चुकी है। देश में अब जिन-जिन शहरों में मेट्रो सुविधा है, वहां पर यह सेवा कुछ शर्तों के साथ 7 सितंबर से शुरू हो जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मेट्रो का संचालन शुरू किए जाने की अनुमति मिलने से खुश हूं।
ये है अनलॉक-4 में गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन्स –
- अनलॉक-4 के लिए केंद्र ने जारी की गाइडलाइंस, 30 सितंबर तक रहेगी प्रभावी
- 7 सितंबर से देशभर में मेट्रो ट्रेनों को चलाए जाने की इजाजत, 22 मार्च से ही बंद हैं मेट्रो। अनलॉक-4 के गाइडलाइंस आने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने कहा है कि केंद्र सरकार के इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। डीएमआरसी सहित देश की सभी मेट्रो को सरकार के इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- मेट्रो स्टेशनों और ट्रेनों में मास्क लगाना अनिवार्य होगा और बिना मास्क वालों को मेट्रो परिसर में घुसने नहीं दिया जाएगा।
- अब ऑटो टॉप अप के नये स्मार्ट कार्ड से लेकर सीटों और प्लेटफार्म के फ्लोर पर स्टिकर चिपकाए जाएंगे ताकि एक दूसरे के बीच दूरी बनी रहे।
- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटरों और शैक्षणिक संस्थानों के खुलने को नहीं मिली इजाजत
- 21 सितंबर से धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों को इजाजत बशर्ते 100 से ज्यादा लोग न हों शामिल
- 21 सितंबर से ओपन एयर थियटर्स खुलेंगे
- 9वीं से 12वीं तक के छात्र चाहें तो स्कूल जा सकते हैं. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
- कंटेनमेंट जोन में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क और थियटर्स कुछ भी नहीं खुलेंगे. यहां पर 30 सितंबर 2020 तक लॉकडाउन लागू रहेगा.