रायपुर:- कोरोना के मद्देनजर बंद बार व क्लब मालिकों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 तक बार व क्लब के बंद अवधि के दौरान की निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस को माफ करने का आदेश दिया है।
राज्य सरकार ने इस बात की भी छूट दी है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्धारित प्रत्याभूत मात्रा के बराबर निर्धारित किया जाता है। एफएल क्लब लायसेंस के लिए भी वर्तमान वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में कमी करते हुए गतवर्ष 2019-20 ने एफएल 3 होटल बार लायसेंस के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 50 प्रतिशत के बराबर निर्धारित किया गया है।
वहीं छ्त्तीसगढ़ होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने राज्य सरकार से लॉकडाउन की वजह से बार संचालकों को हुए भारी नुकसान को देखते हुए सालाना लाइसेंस फीस में से अप्रैल 2020 से लेकर अगस्त 2020 की फीस को माफ करने का आग्रह किया था।