कोरबा 11 दिसम्बर 2020/छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 12 दिसम्बरको नेशनल लोक अदालत ई/वी.सी. के माध्यम से जिला एवं तहसील स्तर पर किया जावेगा। उक्त लोक अदालत के सभी तरह के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत विडियों कान्फेसिंग के माध्यम से राजीनामा हेतु डाॅकेट पक्षकार या उनके अधिवक्ता संबंधित न्यायालय या विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त कर पक्षकारों के तथा अधिवक्ता के मोबाईल नंबर (ई-मेल आई0डी0 , यदि कोई हो तो) का उल्लेख करते हुये भरकर न्यायालय में जमा करेंगें। पक्षकारों और उनके अधिवक्ता को 12 दिसम्बर की नेशनल लोक अदालत में वी.सी. के माध्यम से उपस्थित होना होगा। इस दिवस को न्यायालय में उनकी शारीरिक उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। लोक अदालत हेतु गठित खण्डपीठ से वी.सी. हेतु लिंक की जानकारी पक्षकारों तथा अधिवक्ताओं के मोबाईल पर दी जायेगी तथा जिला न्यायालय के वेबसाईट पर भी अपलोड की जायेगी। लोक अदालत के कार्य में सहयोग हेतु पक्षकार तथा अधिवक्तागण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति से भी संपर्क कर सकते है।