बिलासपुर:- कोरोना की खतरनाक होती दूसरी लहर के बीच संक्रमिताें के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि लॉकडाउन के तकरीबन 25 दिन बाद संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है। लॉकडाउन का प्रभावी असर अब देखने को मिल रहा है। इसे देखते हुए कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी डा.सारांश मित्तर ने जिले में लॉकडाउन को 24 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
इस संबंध में जल्द आदेश प्रसारित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के चौथे चरण में शहरवासियों को और भी जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। लगातार आ रही मांग को देखते हुए कलेक्टर ने महत्वपूर्ण दुकानों को खोलने का निर्णय लिया है। इसके लिए समय-सीमा का निर्धारण भी किया जाएगा। जिले में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
प्रदेश के साथ ही जिले में बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कलेक्टर डा.मित्तर ने 13 अप्रैल को कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पहली बार जिले में लॉकडाउन का आदेश जारी किया था। लॉकडाउन के पहले चरण में डेयरी व पशु आहार की दुकानों को छोड़कर शेष सभी दुकानों को बंद कर दिया गया था। डेयरी संचालकों को सुबह और शाम के वक्त कुछ घंटों के लिए सिर्फ दूध बेचने की छूट दी गई थी।
पहले चरण के लॉकडाउन का असर नहीं हुआ। संक्रमण की रफ्तार बढ़ती ही रही। संक्रमितों के साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ते रहा। इसे देखते हुए लाकडाउन का विस्तार किया गया। 19 अप्रैल से इसे आगे बढ़ाते हुए 26 अप्रैल तक जारी रखा गया। दूसरे चरण में भी लोगों को कोई रियायत नहीं दी गई थी। तब स्थिति भयावह होने लगी थी। मौत का आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा था।
संक्रमण का फैलाव ऐसा कि लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में बेड तक नहीं मिल पा रहे थे। लॉकडाउन का दूसरे दौर में भी चेन नहीं टूट पाई। 24 अप्रैल को कलेक्टर ने आदेश जारी कर 16 मई तक लाकडाउन का विस्तार कर दिया। तीसरे चरण में कृषि बीज व कृषि उपकरण की दुकानाें को खोलने की छूट दी गई है।
राज्य शासन की रिपोर्ट पर गौर करें तो संक्रमण की चेन अब टूटने लगी है। दूसरी लहर अब नियंत्रण में है। जिले में भी संक्रमण का आंकड़ा पहले की तुलना में कम होने लगा है। मृतकों की संख्या भी अब कम होने लगी है। यह राहत भरी खबर हो सकती है।
सुरक्षा व सावधानी जरूरी: डा.मित्तर
कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी डा.सारांश मित्तर का कहना है कि संक्रमण की चेन टूट रही है। यह राहत वाली खबर हो सकती है। इसके बाद भी सुरक्षा और सावधानी दोनों ही जरूरी है। जिलेवासियों की जानमाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है। संक्रमण का असर खत्म करने के लिए जिले में लॉकडाउन का विस्तारित करने का निर्णय लिया है। 24 मई तक इसे बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान जरूरी सामान की दुकानांे को खोलने की अनुमति दी जाएगी। समय सीमा का निर्धारण किया जाएगा। दुकान संचालकों को कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करना जरूरी है। जिले में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
इन दुकानों को खोलने मिलेगी अनुमति
स्टेशनरी, चश्मा, स्कूटर व बाइक सर्विस सेंटर, गैराज, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, इलेक्ट्रिकल्स की दुकानें व लांड्री को खोलने की अनुमति मिलेगी। समय सीमा का निर्धारण किया जाएगा। लॉकडाउन वन से लेकर अब तक जितनी दुकानें खुल रही हैं वह पूर्ववत खुली रहेंगी।
इनको नहीं मिलेगी अनुमति
मंडी, शहर के भीतर संचालित बड़े बाजार, किराना दुकानें व सब्जी बाजार को खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। पहले की तरह ये प्रमुख व्यापारिक संस्थानें बंद रहेंगे।