रायपुर:- छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है, जब किसी एल्डरमैन को कार्यकाल पूरा किये बगैर ही हटा दिया गया हो। पहली बार इस तरह की संशोधित लिस्ट जारी की गयी है। राज्य सरकार ने कई एल्डरमैनों की छुट्टी कर दी है। दो अलग-अलग आदेशों में नियुक्त हुए एल्डरमैनों को हटाकर सरकार ने नयी नियुक्तियां की है। एक अलग नयी सूची भी एल्डरमैनों की नियुक्ति की गयी है। रायगढ़ और रायपुर नगर निगम के लिए जहां सिर्फ 1-1 एल्डरमैन को नामित किया गया है, तो वहीं बिलासपुर नगर पालिका परिषद में 4 एल्डरमैन को नियुक्ति किया गया है। सूची में 61 नाम शामिल हैं।

जारी आदेश में कहा गया है कि विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 25.10.2019 एवं 17.09.2020 द्वारा कॉलम 2 में वर्णित व्यक्तियों को नामांकित पार्षद के रूप में मनोनयन किया गया था. में संशोधन कर कॉलम 3 में दर्शाये अनुसार नामांकित पार्षदों का मनोनयन किया जाता है।

एक और आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन एतदद्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1954 की धारा-9 की उपधारा (1) खण्ड (ग) एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1951 की धारा 19 उपधारा (1) खण्ड (ग) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए. निम्नानुसार अनुसूची के कॉलग (3) में वर्णित नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के लिए कॉलम (4) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से संबंधित निकाय में नामांकित पार्षद के रूप में मनोनीत करता है।