सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नीट और जेईई मेन को स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन सितंबर में तय शेड्यूल के मुताबिक ही होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परीक्षाएं तय समय पर ही आयोजित की जाएंगी। शीर्ष अदालत के इस फैसले से दोनों परीक्षाओं का रास्ता साफ हो गया है। याचिका में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते सितंबर में प्रस्तावित जेईई मेन और नीट यूजी परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की गई थी। मामले की सुनावाई जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने की। जेईई मेन परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित की जाएगी, वहीं नीट परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी।
किसने दायर की थी याचिका
11 राज्यों के 11 छात्रों ने देश में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 महामारी के मामलों की संख्या के मद्देनजर जेईई मेन और नीट यूजी परीक्षाएं स्थगित करने के अनुरोध के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कोरोना वायरस महामारी का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (एनटीए) की तीन जुलाई की नोटिस रद्द करने का अनुरोध किया गया था। इन नोटिस के माध्यम से ही एनटीए ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मुख्य, अप्रैल, 2020 और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) सितंबर में कराने का निर्णय लिया है। याचिका में प्राधिकारियों को सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद ही इन परीक्षाओं को आयोजित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।