रायपुर:- कई बार ऐसा होता है कि एटीएम से पैसे निकालते हुए बैंक एकाउंट से पैसा कट जाता है, पर आपको पैसे नहीं मिल पाते। ऐसी स्थिति में माना जाता है कि बैंक की तकनीकी समस्या के कारण ऐसा होता है। यह भी हो सकता है कि एटीएम के किसी अन्य खराबी के वजह से ऐसा होता होगा। लेकिन इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है।
बैंक अपनी तकनीकी समस्याओं का स्वत: संज्ञान लेता है और उसे जल्द से जल्द ठीक कराता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने तो इसके लिए तय सीमा भी रखी है, अगर पैसा इस बीच में नहीं आता है, तो बैंकों
भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की समस्या को देखते हुए बैंकों को डेबिट किए गए पैसे को पांच कार्यदिवस के भीतर क्रेडिट करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के इस नियम के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगी। नियम के मुताबिक संबंधित बैंक अगर पांच दिन के भीतर पैसे को वापस अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर पाता है तो उस बैंक के ऊपर प्रति दिन की देरी पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।
दिन के भीतर न आए पैसा तो क्या करें
आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंक इसको लेकर खुद ही पैसे को वापस करने की प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं। RBI का कहना है कि कस्टमर समस्या के जल्द निपटारे के लिए कार्ड या ATM वाले बैंक में शिकायत दर्ज करा सकते है। हालांकि यह जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप शिकायत करना चाहते हैं तो इसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर आपका पैसा 30 दिन के बाद भी वापस अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती है तो आप शिकायत निवारण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत कर सकते हैं।
इन बातों का रखे ध्यान
यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी एटीएम में ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो तो उस स्थिति में तुरंत विदड्रॉल के नोटिफिकेशन चेक करना चाहिए। साथ ही बैंक अकाउंट बैलेंस की जानकारी भी तुरंत हासिल करनी चाहिए कि अकाउंट से पैसा तो नहीं कट गया है। अगर पैसा कटा है तो आप पांच दिनों का इंतजार कर सकते हैं, अगर कटी हुई राशि फिर भी नहीं आ रही है तो ऐसी स्थिति में ट्रांजैक्शन के फेल होने की शिकायत को लेकर आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं।