नई दिल्ली:- भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने और इनके संचालन से जुड़े मूल दिशानिर्देश जारी किए हैं. ये दिशानिर्देश 1 जुलाई, 2022 से लागू होंगे. इन नए नियमों को पेमेंट बैंक, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को छोड़कर देश में चल रहे सभी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को मानना होगा.
रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए इन मूल दिशानिर्देशों की खास बात यह है कि इनसे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इश्यू करने वाले बैंक ग्राहक के साथ मनमानी नहीं कर पाएंगे. खासकर, क्रेडिट और डेबिट कार्ड अकाउंट बंद करने के मामले में. अगर कार्ड जारी करने वाला कोई संस्थान कार्डधारक के अनुरोध पर कार्ड अकाउंट बंद करने में देरी करता है तो उसे कार्डधारक को जुर्माना देना होगा.
7 दिन में बंद करना होगा अकाउंट
नए दिशानिर्देश लागू होने के बाद अगर कोई कार्डधारक सभी बकाये का भुगतान कर क्रेडिट या डेबिट कार्ड अकाउंट बंद करने का आवेदन करता है तो ऐसी स्थिति में कार्ड जारी करने वाली वित्तीय संस्था को सात दिन के अंदर कार्ड को बंद करना होगा. यही नहीं कार्डधारक को कार्ड बंद होने की सूचना भी तुरंत ई-मेल या एसएमएस के माध्यम से देनी होगी. क्रेडिट कार्ड बंद करने के लिए आवेदन करने हेतु कार्ड जारी करने वाली संस्था को कार्डधारक को हेल्पलाइन, ई-मेल आईडी, आईवीआर, वेबसाइट पर ठीक से दिखने वाला लिंक, इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप जैसी सुविधा उपलब्ध करानी होगी.
देना पड़ सकता है जुर्माना
अगर कार्डधारक की तरफ कोई बकाया नहीं और उसके कार्ड बंद करने के आवेदन करने के सात दिन के भीतर क्रेडिट या डेबिट कार्ड को बंद नहीं किया जाता है तो क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली संस्था को जुर्माना देना होगा. यह अकाउंट क्लोज करने के दिन तक प्रतिदिन के 500 रुपये के हिसाब से होगा. बैंक या क्रेडिट या डेबिट जारी करनी वाली कोई गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था कार्डधारक को कार्ड बंद करने के लिए आवेदन डाक या ऐसे ही किसी अन्य माध्यम से भेजने को बाध्य नहीं कर सकेंगी, जिससे की आवेदन पहुंचने में ज्यादा वक्त लगने की संभावना हो.
एक साल यूज न करने पर होगा बंद
अगर किसी क्रेडिट कार्ड का उपयोग उसके जारी होने के एक साल से ज्यादा वक्त तक नहीं किया जाता है तो कार्ड जारी करने वाला बैंक इसकी सूचना कार्डहोल्डर को देकर इसे बंद कर सकेगा. इसी तरह अगर बैंक के कार्डहोल्डर को कार्ड अकाउंट को बंद करने की सूचना देने के 30 दिन के अंदर कार्डधारक का कोई रिस्पांस नहीं आता है तो बैंक उस कार्ड अकाउंट को बंद कर सकेगा. कार्ड बंद करने की सूचना 30 दिन के अंदर क्रेडिट इन्फोर्मेशन कंपनी को भी बैंक को देनी होगी. अगर क्रेडिट कार्ड अकाउंट को बंद करने के बाद अगर कोई पैसा उस अकाउंट में बकाया है तो उसे क्रेडिट कार्ड होल्डर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा.