बेमेतरा:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिव अनंत तायल ने आज गुरुवार को एक आदेश जारी कर शुक्रवार को ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) पर्व पैगम्बर साहब के जन्म दिवस के अवसर पर जुलुस हेतु अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदाय की जाती हैः-
जुलुस कमेटी द्वारा निर्धारित रूट मार्ग एवं तिथि व समय का पालन करना होगा।
जुलुस में कुल 50 व्यक्ति से अधिक न हो। जुलुस में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों का नाम पता मोबाईल नंबर दर्ज किया जायेगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। जुलुस में शामिल होने वाले कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जायेगा ऐसा पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति अथवा कमेटी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जायेगा। संबंधित कमेटी द्वारा सैनेटाईजर, थर्मल स्क्रिनिंग, आक्सीमीटर, हैण्डवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी।
थर्मल स्क्रिनिंग
थर्मल स्क्रिनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर जुलुस में शामिल नहीं करनेे की जिम्मेदारी समिति की होगी।
जारी आदेश मे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो जुलुस में शामिल होने पर संक्रमित हो जाता है तो ईलाज का सम्पूर्ण खर्च कमेटी द्वारा किया जायेगा। जुलुस के समय अथवा जुलुस के पश्चात किसी भी प्रकार के सार्वजनिक भोज, भंडारा करने की अनुमति नहीं होगी। जुलुस में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी।
जुलुस में एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी। जुलुस को गन्तव्य स्थल तक रास्ते में कही रोकने की अनुमति नहीं होगी। जुलुस के दौरान मार्ग में कही भी स्वागत पण्डाल लगाने की अनुमति नहीं होगी। इन सभी शर्तो के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय के आदेश 04 जून 2020 के अंतर्गत जारी एसओपी का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।
उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा महामारी एक्ट एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हो के अंतर्गत विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी।