कोरबा:- कोरोना वायरस (कोविड-19 ) के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार कोरबा जिले में भी निर्देश जारी कर दिए गए है। इस संबंध में कलेक्टर रानू साहू ने जरूरी निर्देश जारी किए है। जारी दिशा निर्देशानुसार सार्वजनिक स्थलो, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने -जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क या फेस कवर धारण करना अब अनिवार्य होगा। कार्यालय – कार्य स्थलों एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भी मास्क – फेस कवर धारण करना अनिवार्य होगा। जारी निर्देशानुसार सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित है।