नई दिल्ली:- देशभर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम गई है, लेकिन ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस लोगों को डरा रहा है। रोजाना ब्लैक फंगस के हजारों मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच गृह मंत्रालय ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। जारी गाइडलाइन 30 जून तक लागू रहेगी।

गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि जिन जिलों में अधिक मामले हैं, वहां पर स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के उपाय सुनिश्चित किए जाएं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि नियंत्रण को कठोरता से लागू करने से दक्षिण और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों को छोड़कर पूरे भारत में कोविड के मामलों में गिरावट हुई है। मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट की प्रवृत्ति के बावजूद देश में कोविड-19 के इलाजरत मरीजों की संख्या अब भी बहुत ज्यादा है।

गृह मंत्रालय ने दिए ये निर्देश

  1. केंद्र की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एक हफ्ते से ज्यादा संक्रमण दर 10 फीसदी हो और ऑक्सजीन सपोर्टेड या आईसीयू के 60 फीसदी बेड मरीजों से भर गए हों,  ऐसी दशा में कम से कम 14 दिनों के लिए प्रतिबंध लागू करना होगा।
  2. एक बार कंटेनमेंट जोन की पहचान होने के बाद इलाके में क्या किया जाएगा, इसके भी निर्देश दिए गए हैं।
  3. नाइट कर्फ्यू – आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात में मूवमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. स्थानीय प्रशासन कर्फ्यू की अवधि तय करेगा।
  4. सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहार-संबंधी और अन्य समारोहों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
  5. शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग इकट्ठा हो सकेंगे।
  6. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मूवी थिएटर, रेस्तरां और बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थान बंद रहेंगे।
  7. केवल आवश्यक सेवाएं सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में जारी रहनी चाहिए।
  8. रेलवे, महानगरों, बसों और कैब जैसी सार्वजनिक परिवहन अपनी क्षमता के अनुसार आधे से अधिक काम कर सकते हैं।
  9. आवश्यक वस्तुओं के परिवहन सहित राज्य के बाहर और राज्य के भीतर मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
  10. कार्यालय अपने आधे कर्मचारियों के साथ कार्य कर सकते हैं।
  11. औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों में समय-समय पर रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा।