रायपुर:- कोरोना की वजह से गणेश पूजा के बाद अब नवरात्रि (Navratri) पर भी ग्रहण लगता दिख रहा है। जिला प्रशासन ने नवरात्र में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापना को लेकर बेहद ही सख्त निर्देश जारी किये हैं। किसी भी दुर्गा पंडाल को 28 शर्तों का मूर्ति व पंडाल निर्माण में पालन करना होगा। रायपुर जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है कि राजधानी में किसी भी मूर्ति की ऊंचाई 6 फीट से ज्यादा नहीं होगी, वहीं पंडाल का भी 15 फीट से ज्यादा ऊंचा और चौड़ा नहीं होगा। मूर्ति दर्शन के लिए आने वाले लोगों का पूरा नाम पता और मोबाइल नंबर लेना होगा।
पंडाल के सामने 3000 स्कावायर फीट की खुली जगह होनी जरूरी होगी, वहीं पंडाल के आसपास बैठने की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। पंडाल में एक वक्त में 20 से ज्यादा लोग माता के दर्शन नहीं कर सकेंगे। वहीं आयोजकों को दर्शन करने आने वाले लोगों के लिए रजिस्ट्रर रखना जरूरी होगा। वहीं पंडाल में चार सीसीटीवी लगाने होंगे, ताकि कोरोना संक्रमित की पहचान की जा सके। मूर्ति दर्शन के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा। वहीं आयोजकों को सैनेटाइजर, आक्सीमीटर, हैंडवाश, थर्मल स्क्रीनिंग सहित अन्य व्यवस्थाएं करनी होगा।
अगर कोई मूर्ती स्थापना स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है तो ईलाज का पूरा खर्च आयोजक को उठानी होगी, मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए बड़ा वाहन नहीं मिलेगा। वहीं मूर्ति के साथ झांकियां भी नहीं निकलेंगी। मूर्ति विसर्जन के लिए चार से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। विसर्जन के लिए रूट मार्ग का निर्धारण का पालन करना जरूरी होगा।
नवरात्र के दौरान स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण नहीं किया जायेगा। शर्तों के साथ सिर्फ घरों में मूर्ति बैठाने की इजाजत होगी, घर से बाहर मूर्ति स्थापना के लिए निगम से 7 दिन पहले अनुमति लेनी होगी और शपथ पत्र भरकर देना होगा।