रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया।
नाम आरोपिया – श्रीमती मेवा चोपड़ा पिता आर.के. चोपड़ा निवासी F-2 मकान क्रमांक 889 वार्ड नंबर 31 भावना नगर रायपुर।

प्रार्थी दिग्विजय कुमार रात्रे दिनांक 11.01.2021 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर बताया कि रायपुर निवासी मेवा चोपड़ा से उसकी पत्नि का वर्ष 2013 में जान पहचान हुई थी। बीच बीच मे मोबाइल से बात चीत होती रहती थी। सितम्बर 2017 में मेवा चोपड़ा द्वारा फोन कर उसकी पत्नि का हाल चाल पूछते हुए आंगनबाड़ी में सुपरवाईजर के पद पर सीधी भर्ती कराने की बात बताई और मंत्रालय में पहचान बताते हुए बहला फुसलाकर नौकरी लगाने के नाम पर झांसा देते हुए 4,00,000/- (चार लाख रूपये) आरोपिया मेवा चोपड़ा द्वारा ठगी किया गया था।

प्रार्थी की लिखित रिपोर्ट पर उक्त महिला मेवा चोपड़ा के विरूद्ध थाना बालकोनगर में अपराध क्रमांक 14/2021 धारा 420, 34 भादवि कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।

मामले को गंभीरता से लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अभिषेक मीना के द्वारा आरोपिया को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ एवं श्रीमान अति पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्री राम गोपाल करियारे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार मिश्रा ,सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह परिहार व नीलम केरकेट्टा की विशेष टीम का गठन किया गया।

विशेष टीम के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पतासाजी किया गया। दौरान पतासाजी ज्ञात हुआ कि आरोपिया मेवा चोपड़ा थाना बलौदा बाजार के मामले में सेंट्रल जेल रायपुर में निरुद्ध है। माननीय न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर आरोपिया मेवा चोपड़ा को आज दिनांक को न्यायालय में पेश कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही किया गया।

उक्त अरोपिया के विरुद्ध थाना बलौदाबाजार जिला बलौदा बाजार भाटापारा में 4 मामलों में नौकरी लगाने के नाम पर 50 लाख रुपये से अधिक की ठगी का अपराध पंजीबद्ध है।