सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके परिवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से थोड़ी राहत मिल गई है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने अमिताभ बच्चन को बृहन्मुंबई महानगर पालिका के सामने अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया है. इसके साथ हाईकोर्ट ने बीएमसी को आदेश दिया है कि फिलहाल वह अमिताभ बच्चन के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लें.

बच्चन परिवार को हाईकोर्ट ने दिया समय
एएनआई के एक ट्वीट के मुताबिक, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके लिए बच्चन परिवार को दो हफ्ते के अंदर बीएमसी को एक अभ्यावेदन दाखिल करने के लिए कहा है और बीएमसी को छह सप्ताह में प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए का आदेश दिया है.

ये था मामला
दरअसल, अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन ने बीएमसी के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था. अमिताभ बच्चन को 20 अप्रैल 2017 को बीएमसी ने नोटिस जारी किया था कि बंगले का कुछ हिस्सा सड़क की लाइन में आता है और बीएमसी उस हिस्से का अधिग्रहण करना चाहता है. इस नोटिस के जवाब में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि बीएमसी सड़क की दूसरी ओर से इसे आसानी से चौड़ा कर सकती है.

28 जनवरी 2022 को बीएमसी अधिकारियों ने कही ये बात
हाईकोर्ट में दायर याचिका में बच्चन परिवार की ओर से कहा गया कि 28 जनवरी, 2022 तक 4 साल 9 महीने में बीएमसी द्वारा नोटिस देने के बाद आगे की कोई कार्रवाई नहीं की गई. ऐसे में बच्चन परिवार ने सोचा कि नोटिस को रद्द कर दिया गया है. लेकिन 28 जनवरी 2022 को बीएमसी के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि नोटिस में रखे गए प्रस्तावों को लागू किया जाएगा और जल्द ही निर्धारित जमीन पर अधिग्रहण किया जाएगा.