कोरबा:- जिले में मंगलवार से सभी तरह की दुकानें और बाजार शाम 07 बजे तक खुल सकेंगी। कोरबा कलेक्टर ने निर्देश जारी किया है कि एक सितंबर से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें, एकल दुकाने, काॅलोनी की दुकानें और आवासीय परिसरों मे संचालित होने वाली दुकानें सुबह 09 बजे से शाम 07 बजे तक खुलेंगी। जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल ने इस संबंध में जरूरी निर्देश आज शाम कलेक्टोरेट से जारी कर दिए हैं। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता और न्यूज पेपर हाॅकर आवश्यकतानुसार सुबह एवं शाम के समय वितरण कार्य करेंगे।

होटल एवं रेस्टोरेंट में डाइनिंग, टेक-अवे हेतु सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक की अनुमति दी गयी है। ऑनलाइन आर्डर पर होम डिलीवरी के लिए अतिरिक्त रात 10 बजे तक की अनुमति कलेक्टर ने दी है। जिम एवं योग संस्थान सुबह 06 बजे से लेकर शाम 07 बजे तक खुले रहेंगे।

जिले के सभी शासकीय,अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय कार्यालय कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए संचालित होंगे। मेडिकल संबंधी व्यवसाय के संस्थान, हाॅस्पीटल, जांच केन्द्र, पैट्रोल पंप, बैंक सहित अन्य वित्तीय संस्थान अपने पूर्व निर्धारित समयानुसार संचालित होंगे। सोशल डिस्टेसिंग तथा मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा।

सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, ऑडिटोरियम आदि बंद रहेंगे। केवल ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी। भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक आयोजनों पर पहले की तरह ही प्रतिबंध रहेगा। शाॅपिंग माॅल के भीतर बच्चों के प्ले ऐरिया और गेमिंग आर्केड भी बंद रहेंगे। क्लब, योग संस्थान, व्यायाम शाला, शाॅपिंग माॅल, रेस्टोरेंट, होटल संचालन पहले जारी निर्देशानुसार ही कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करने की शर्त पर भारत सरकार की एसओपी अनुसार ही संचालित होंगे।

इससे पहले लॉकडाउन के दौरान दुकान खुलने का समय सुबह 09 बजे से लेकर दोपहर 03 बजे तक था। नए निर्देश आने के बाद व्यापारी बंधू खुश है।